प्रधानमंत्री आवास योजना - प्रक्रिया, योग्यता और लाभों को जानें
- 30 Jan 2022
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पहली बार घर खरीदने वालों के लिए आवास को अधिक किफायती और सुलभ बनाने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न-आय वाले परिवारों (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित लोगों के लिए दो करोड़ घर बनाना है। PMAY लोगों को अपना पहला घर खरीदने के सपने को साकार करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आवेदक किस क्षेत्र में रहता है, इस पर निर्भर करते हुए, इस योजना को PMAY-U (शहरी) और PMAY-G (ग्रामीण) में बांटा गया है।
PMAY-U (URBAN)
लगभग 4,331 शहरों और कस्बों को कवर करते हुए, PMAY-अर्बन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में झुग्गी में रहने वालों सहित EWS/LIG और MIG श्रेणियों में आवास की कमी को दूर करना है, ताकि सभी पात्र लोगों के लिए पक्का घर सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार ने PMAY-अर्बन योजना के तहत 1.68 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स के सहयोग से झुग्गी में रहने वालों का पुनर्वास करना और किफायती आवास पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत प्रदान करना है।
PMAY-G (ग्रामीण)
पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाने वाली इस योजना का नाम मार्च 2016 में PMAY-ग्रामीण कर दिया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित, इस योजना का उद्देश्य चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर भारत के ग्रामीण हिस्सों में आवास को किफायती बनाना है। जिन लोगों के पास कोई घर नहीं है या कच्चा घर है, उन्हें इस योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय मदद मिल सकती है। मैदानी इलाकों में रहने वालों को 1.2 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों, कठिन क्षेत्रों और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के लिए एकीकृत कार्य योजना (IAP) में रहने वालों के लिए 1.3 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध है।
PMAY योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति जिसके पास पक्का घर नहीं है, इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य है। मुख्य शर्तों में से एक यह है कि लाभार्थी और उनके परिवार ने भारत सरकार की किसी भी आवास योजना के तहत किसी भी केंद्रीय सहायता का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आप PMAY के अंतर्गत लोन के लिए योग्य हैं, यदि:
लाभार्थियों को कैसे वर्गीकृत किया गया है?
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न-आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) से संबंधित परिवारों को PMAY-U योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण परिवार की वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) क्या है?
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) प्रधानमंत्री आवास योजना का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक लाभार्थी ब्याज दरों पर रियायत का लाभ उठा सकता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न-आय समूह (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG-1) और (MIG-2) से योग्य लाभार्थी, बहुत कम या रियायती ब्याज़ दरों पर निर्माण या अधिग्रहण के लिए होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लाभार्थी ब्याज़ सब्सिडी के लिए योग्य हैं, अगर वे नया घर खरीदने या बनाने के लिए लोन चाहते हैं या यहाँ तक कि अपने मौजूदा घरों में कमरे, किचन या वाशरूम बनाना चाहते हैं।
PMAY-CLSS के तहत सरकार, रु 6 लाख, 9 लाख और रु 12 लाख की लोन राशि पर क्रमश: 6.5%, 4% और 3% की ब्याज़ सब्सिडी देती है। अगर आप योग्य हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

PMAY के लिए कैसे आवेदन करें?
PMAY सब्सिडी के साथ होम लोन के लिए आवेदन करने हेतु आपको इस योजना के तहत अधिकृत लेंडर, जैसे DMI Housing Finance, से संपर्क करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक को आवश्यक घोषणा पत्र और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। इसके बाद, लेंडर आवेदन को नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) या संबंधित नोडल एजेंसी को भेजता है। आवेदन स्वीकृत होने पर PMAY सब्सिडी की राशि सीधे आपके होम लोन खाते में जमा कर दी जाती है, जिससे आपके लोन का बकाया मूलधन कम हो जाता है।
अपना पहला घर ख़रीदना एक ख़ास इवेंट होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय ज़रूरतों पर बोझ न पड़े, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिल सकता है। स्कीम, अपनी योग्यता और उपलब्ध विकल्पों के बारे में बात करने के लिए हमसे संपर्क करें। तेज़ी से मंज़ूरी पाने, अपने लोन आवेदन पर नज़र रखने, योग्यता की जांच करने, अपने लोन खाते को मैनेज करने और कई अन्य लाभों को एक्सेस करने के लिए हमारे कस्टमर पोर्टल पर जाएं।
DMI Housing Finance के साथ आप प्लॉट खरीदने, घर निर्माण, घर विस्तार और घर के नवीनीकरण के लिए आकर्षक लोन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपके पास पहले से कोई संपत्ति है, तो आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप नया घर बनाना चाहते हों, मौजूदा घर का विस्तार करना चाहते हों या उसका नवीनीकरण करना चाहते हों, DMI Housing Finance आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करता है।
आप अपनी नज़दीकी DMI Housing Finance शाखा में जाकर या हमारे ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल के माध्यम से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपनी नज़दीकी शाखा खोजने के लिए हमारे ब्रांच लोकेटर का उपयोग करें।
DMI Housing Finance की सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए 1800 121 4214 पर हमारे ग्राहक सहायता केंद्र से संपर्क करें। आप हमें customercare@dmihousingfinance.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। नए होम लोन के लिए +91 9772027704 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी।
यदि आप PMAY सब्सिडी के साथ होम लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो DMI Housing Finance आपके घर खरीदने के सपने को साकार करने में आपकी सहायता कर सकता है।